Statement
Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state: (a) whether the Government proposes to modernise Child Care Institutions through digital case management systems in the country, if so, the details along with the implementation status thereof; 27.03.2026 45 (b) the details of the steps taken to strengthen monitoring, staffing and infrastructure in the said institutions; (c) whether adoption timelines under the Central Adoption Resource Authority (CARA) have reduced during the last five years, if so, the details thereof; (d) whether measurable data regarding rehabilitation outcomes of children exiting institutional care is available, if so, the details thereof; and (e) whether awareness campaigns on child sexual abuse have been expanded in schools in rural areas, if so, the details thereof? मिहला और बाल िवकास मंýालय म¤ राºय मंýी (®ीमती सािवýी ठाकुर): (क) से (ङ): िववरण सभा पटल पर रख िदया गया है। िववरण (क) और (ख) : मिहला एवं बाल िवकास मंýालय ने िमशन वाÂसÐय पोटªल का नया संÖकरण आरंभ िकया है, जो बाल संर±ण सेवाओं से संबंिधत सभी िहतधारकŌ के िलए एक एकìकृत िडिजटल Èलेटफॉमª है। िमशन वाÂसÐय पोटªल तकनीकì łप से एक उÆनत और सुरि±त पोटªल है जो राºय और िजला Öतर पर िविभÆन िहतधारकŌ के िलए िडिजटल कामकाजी मंच ÿदान करता है। पहले से चल रही खोया-पाया और ůैकचाइÐड सेवाओं को इस एकìकृत पोटªल म¤ शािमल िकया गया है। िमशन वाÂसÐय पोटªल कì ÿमुख िवशेषताओं म¤ िहतधारकŌ अथाªत राºय Öतर पर राºय बाल संर±ण सिमित, राºय द°क úहण संसाधन एज¤सी और िजला Öतर पर िजला बाल संर±ण इकाई, बाल कÐयाण सिमित, िकशोर Æयाय बोडª, िवशेष िकशोर पुिलस इकाई और बाल देखरेख संÖथाओं के उपयोग के िलए एक एकल िडिजटल Èलेटफॉमª शािमल है। यह पोटªल बुिनयादी Öतर पर कायŎ कì पुनरावृि° को रोकता है। यह िविभÆन एमआईएस डैशबोडŎ के माÅयम से बेहतर िनगरानी 27.03.2026 46 और आयोजना एवं कायाªÆवयन के िलए संसाधनŌ का अिधकतम उपयोग भी सुिनिIJत करता है। यह पोटªल ÿÂयेक बाल देखरेख योजनाओं, केस िहÖůी, पुनवाªस उपायŌ और बाल देखरेख संÖथाओं म¤ ब¸चŌ को ÿदान कì जाने वाली सेवाओं तथा गैर-संÖथागत देखरेख ÿाĮ करने वाले ब¸चŌ कì िडिजटल िनगरानी को सुगम बनाता है। (ग) : सरकार ने िकशोर Æयाय (बालकŌ कì देखरेख और संर±ण) संशोधन अिधिनयम, 2021, िकशोर Æयाय (बालकŌ कì देखरेख और संर±ण) आदशª संशोधन िनयम, 2022 और द°क úहण िविनयम, 2022 के तहत द°क úहण से संबंिधत अपनी नीित को सरल बना िदया है। दÂतक úहण कì ÿती±ा अविध कई कारकŌ अथाªत राºय म¤ ब¸चŌ कì उपलÊधता और ब¸चे कì आयु, ®ेणी, िलंग तथा ÖवाÖÃय िÖथित पर िनभªर करती है। िवशेष आवÔयकता वाले ब¸चŌ और तÂकाल Èलेसम¤ट ®ेणी के ब¸चŌ (ºयादातर बड़े ब¸चे) के दÂतक úहण के िलए ÿती±ा अविध Æयूनतम है। देरी को कम करने और पारदिशªता सुिनिIJत करने के िलए, ‘कारा’ ने केयåरंμस नामक ऑनलाइन पोटªल के माÅयम से पूरी ÿिøया को िडिजटल कर िदया है और राºय तथा संघ राºय ±ेýŌ के साथ िनयिमत िनगरानी और अनुवतê कारªवाई कì जाती है। इस केयåरंμस पोटªल को एकìकृत िमशन वाÂसÐय पोटªल के साथ एकìकृत िकया गया है। बाल देखरेख संÖथाओं म¤ द°क úहण योμय ब¸चŌ कì पहचान करने और उÆह¤ द°क úहण के िलए शीŅ कानूनी łप से मुĉ घोिषत करने हेतु जुलाई, 2024 म¤ एक ‘पहचान ÿकोķ’ भी Öथािपत िकया गया है। द°क úहण िविनयम, 2022 कì िविनयम 46 और 50 के साथ पिठत अनुसूची XIV म¤ समय-सीमा िनधाªåरत कì गई है, िजसका अनुपालन द°क úहण ÿिøया म¤ शािमल ÿािधकरणŌ एवं एज¤िसयŌ Ĭारा िकया जाना होता है। (घ) : िकशोर Æयाय (बालकŌ कì देखरेख और संर±ण) अिधिनयम, 2015 कì धारा 2(5) और धारा 46 म¤ संÖथागत देखरेख को छोड़ कर जाने वाले ब¸चŌ कì पÔचात् देखरेख का ÿावधान है, िजसम¤ यह 27.03.2026 47 अिनवायª है िक "अठारह वषª कì आयु पूरी होने पर बाल देखरेख संÖथा छोड़ने वाले िकसी भी बालक को समाज कì मु´यधारा म¤ यथािनिदªĶ तरीके से िफर शािमल करने हेतु िव°ीय सहायता ÿदान कì जाए।" ब¸चे के 18 वषª कì आयु ÿाĮ करने से पहले, बाल कÐयाण सिमित (सीडÊÐयूसी), बाल देखरेख संÖथा (सीसीआई) के सहयोग से, ÿÂयेक बाल देखरेख योजना (आईसीपी) कì समी±ा और उसको अīतन करती है तथा पÔचात् देखरेख (आÉटर केयर) योजना तैयार करती है िजसम¤ िश±ा, कौशल िवकास, रोजगार, आवास, ÖवाÖÃय देखरेख और समाज म¤ पुन: एकìकरण शािमल होता है। सीडÊÐयूसी, ब¸चे कì Öवतंý łप से रहने कì तैयारी, पाåरवाåरक पåरिÖथितयŌ और उपलÊध सहायता ÿणािलयŌ का आकलन करती है और तब उिचत आदेश पाåरत करती है। 18 वषª कì आयु ÿाĮ करने पर, यिद ब¸चा योμय और इ¸छुक पाया जाता है, तो उसे पåरवार या अिभभावक को वापस सŏपा जा सकता है, या उसे पÔचात् देखरेख के अंतगªत रखा जा सकता है, जो 21 वषª कì आयु तक ÿदान कì जा सकती है और असाधारण मामलŌ म¤ सीडÊÐयूसी कì Öवीकृित से 23 वषª कì आयु तक बढ़ाई जा सकती है। संÖथागत देखरेख म¤ रहने वाले ब¸चŌ, द°क úहण ब¸चŌ और गैर-संÖथागत देखरेख (ÿायोजन, पालक देखरेख और पÔचात् देखरेख) ÿाĮ करने वाले ब¸चŌ से संबंिधत आंकड़¤ िमशन वाÂसÐय पोटªल के माÅयम से रखे जाते ह§। (ङ): सरकार úामीण ±ेýŌ सिहत पूरे देश म¤ बाल संर±ण और बाल ल§िगक शोषण कì रोकथाम के िलए जागłकता कायªøम चलाती है। जागłकता गितिविधयां, राºय सरकारŌ और अÆय िहतधारकŌ के समÆवय से सामुदाियक पहòंच, िवīालय-आधाåरत कायªøम और िडिजटल अिभयान के माÅयम से संचािलत कì जाती ह§। ये अिभयान ल§िगक अपराधŌ से बालकŌ का संर±ण अिधिनयम, 2012 के ÿावधानŌ के अनुłप होते ह§ और इनम¤ ब¸चŌ, िश±कŌ, अिभभावकŌ और समुदाय के सदÖयŌ के िलए 27.03.2026 48 बाल सुर±ा, åरपोिट«ग तंý और उपलÊध सहायता सेवाओं संबंधी संवेदीकरण कायªøम शािमल होते ह§। िमशन वाÂसÐय के तहत, राºयŌ और संघ राºय ±ेýŌ को जमीनी Öतर पर बाल संर±ण ÿणािलयŌ को सुŀढ़ करने के िलए जागłकता और ±मता िनमाªण कायªøम आयोिजत करने म¤ भी सहायता दी जाती है। इसके अलावा, मंýालय जागłकता फ़ैलाने और कायाªÆवयन को सुŀढ़ करने के िलए िमशन वाÂसÐय योजना के तहत ±ेýीय सÌमेलन और संवेदीकरण/ÿचार-ÿसार कायªशालाओं का आयोजन करता है।
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In debate Regarding pre packaging of food grains distributed under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana
Lata WankhedeSession ls-18-s7Regarding pre packaging of food grains distributed under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna YojanaLok Sabha Proceedings